
मुंबई/चेन्नई, 28 मार्च 2025: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अपने एक पैरोडी गीत को लेकर भड़के विवाद के बाद अपनी जान को खतरा बताया है। कामरा ने दावा किया कि यदि वे मुंबई लौटे तो शिंदे गुट के कार्यकर्ता उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इस आशंका के चलते उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत प्रदान की है।
विवाद की शुरुआत
कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने एक शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत पेश किया था। गीत में बिना नाम लिए शिंदे को “गद्दार” और “दलबदलू” जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। इस प्रदर्शन के बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने स्टूडियो और होटल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मानहानि का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस का समन, कामरा का जवाब
मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को दो बार समन जारी किया, जिसमें उन्हें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि, कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि वे 2021 से तमिलनाडु के विल्लुपुरम में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के डर से वे वहां नहीं जा सकते। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की।
कोर्ट का फैसला
शुक्रवार को जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वे विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड जमा करें। कोर्ट ने खार पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल के लिए निर्धारित की।
शिंदे गुट का गुस्सा
कामरा के गीत से नाराज शिंदे गुट के समर्थकों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दिया है।
कुणाल कामरा पहले भी अपने बेबाक बयानों और हास्य के जरिए विवादों में रहे हैं। अब सभी की नजरें 7 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस मामले में अगला फैसला आएगा।